दिल्ली शराब घोटाला: सीबीआई ने सात लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं

दिल्ली शराब घोटाला: इससे पहले गुरुवार को सीबीआई ने दिल्ली के आबकारी नीति मामले में आप के मीडिया रणनीतिकार विजय नायर और हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट रुख किया.

By KumarVishwat Sen | November 25, 2022 4:25 PM

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को अदालत में दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सात आरोपियों के खिलाफ 10,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर कर दिया है. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने जिन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उनमें आप नेता विजय नायर, अभिषेक सिंह, अरुण पिल्लै, मुत्ता गौतम, समीर महेंद्रू, तत्कालीन आबकारी उपायुक्त समीर महेंद्रू और तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त नरेंद्र सिंह के नाम शामिल हैं. हालांकि, इसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं है. इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि चूंकि अभी उनके खिलाफ जांच जारी है, इसलिए आरोप पत्र में उनका नाम शामिल नहीं है.

इससे पहले गुरुवार को सीबीआई ने दिल्ली के आबकारी नीति मामले में आप के मीडिया रणनीतिकार विजय नायर और हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट रुख किया. दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद अक्टूबर में ईडी ने दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी.

इसके अलावा, मामले के आरोपियों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं. अन्य आरोपियों में ब्रिंडको सेल्स के निदेशक पर्नोड रिकार्ड मनोज राय के पूर्व कर्मचारी, बडी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर्स सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता शामिल हैं.

क्या है आरोप

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई थीं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और एल -1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ा दिया गया था. लाभार्थियों ने अवैध लाभ आरोपी अधिकारियों को दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में झूठी प्रविष्टियां कीं. आरोप था कि आबकारी विभाग ने एक सफल निविदाकर्ता को निर्धारित नियमों के विरुद्ध लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का निर्णय लिया था.

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144.36 करोड़ रुपये का नुकसान

हालांकि, कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर प्राथमिकी में कहा गया है कि इससे कथित तौर पर सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

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