वीजा नियमों के उल्लंघन में 619 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, अधिकतर तबीलीगी जमात के

वीजा नियमों के उल्लंघन के सहित अन्य मामलों में सोमवार रात प्रयागराज से 16 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. भारत में जब से कोरोना का संक्रमण फैला है तबसे अबतक 619 विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं. इनमें से अधिकतर लोग वो हैं जो पिछले माह दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात में शामिल हुए थे.

वीजा नियमों के उल्लंघन के सहित अन्य मामलों में सोमवार रात प्रयागराज से 16 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. भारत में जब से कोरोना का संक्रमण फैला है तबसे अबतक 619 विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं. इनमें से अधिकतर लोग वो हैं जो पिछले माह दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात में शामिल हुए थे. टीओआई की खबर के मुताबिक, कोरोना संकट के इस दौर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 341 उसके बाद महाराष्ट्र में 157 विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई हुई है. इसके बाद बिहार में 66, कर्नाटक में 34 और झारखंड में 21 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है.

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एफआईआर दर्ज लेकिन गिरफ्तारी नहीं

तीन ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने विदेशी नागरिकों पर मुकदमा तो दर्ज किया है मगर, गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई है. इसमें सबसे है तेलांगाना जहां 88 विदेशी नगारिकों पर एफआईआर हुआ है. ठीक इसी तरह तमिलनाडु में 72 और मध्यप्रदेश में 65 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. प्रयागराज से गिरफ्तार सभी 16 विदेशी नागरिकों को नैनी जेल के आइशोलेशन वार्ड में रखा गया है. उनके साथ गिरफ्तार प्रोफेसर को भी वहीं रखा गया है.

दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज के तबलीगी जमात में विदेशी नागरिकों के साथ ही प्रोफेसर सहित अन्य कई शख्स शामिल हुए थे. आरोप है कि प्रोफेसर ने 21 विदेशियों के रहने खाने का प्रबंध किया मगर पुलिस के सूचना नहीं दी. थाईलैंड के नौ नागरिक के यहां आने पर पुलिस को खबर दी गई थी, लेकिन अब्दुल्ला मस्जिद व मुसाफिर खाना में ठहरने वाले इंडोनेशियाई नागरिकों के बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी.

उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार 341 विदेशी नागरिकों में से 85 फीसदी नागरिक बांग्लादेश से हैं. बाकी सभी इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, किर्गीस्तान, कजाखिस्तान और तजाखिस्तान के है. सभी पर आरोप है कि इन्होंने टूरिस्ट विजा नियमों का उल्लंघन किया. आईपीसी एवं 14 बी विदेशी अधिनियम 1946 के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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Author: Utpal Kant

Published by: Prabhat Khabar

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