अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से हटाए गए आर्टिकल 370 को वैध ठहराया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्द-से-जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले और सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराया जाए. गौरतलब है कि भारतीय संविधान का एक प्रावधान अनुच्छेद 370 था जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था. इसके तहत एक प्रावधान तैयार हुआ जिसमें भारत के संविधान का कोई भी अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था सिवाय अनुच्छेद-1 के जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है.
आर्टिकल 370 खत्म, यहीं देता था जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा... देखें वीडियो
अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से हटाए गए आर्टिकल 370 को वैध ठहराया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है.

**EDS: GRAB VIA SUPREME COURT OF INDIA YOUTUBE** New Delhi: The five-judge bench comprising Chief Justice DY Chandrachud and Justices Sanjay Kishan Kaul, Sanjiv Khanna, BR Gavai and Surya Kant during pronouncement of verdict on a batch of petitions challenging the abrogation of Article 370 of the Constitution, in New Delhi, Monday, Dec. 11, 2023. (PTI Photo)(PTI12_11_2023_000023B)