पूर्व सांसद निलेश राणे की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे एवं पूर्व सांसद निलेश राणे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए निलेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने निलेश राणे को 23 मई से पहले पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 17, 2016 5:48 PM

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे एवं पूर्व सांसद निलेश राणे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए निलेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने निलेश राणे को 23 मई से पहले पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा है.

गौर हो कि निलेश राणे पर अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता का चिपलून से अपहरण करने एवं मारपीट करने का कथित आरोप है. कांग्रेस के चिपलूण तालुका के अध्यक्ष संदीप सावंत के कथित अपहरण एवं मारपीट के अपराध में ठाणे पुलिस ने राणे, उनके सहायक तुषार पंचाल और अंगरक्षक मनीष सिंह के विरुद्ध एक मामलादर्ज किया था. बताया जा रहा है कि वह पुलिस की पकड़ से बाहर हैं.