नयी दिल्ली : अमेरिकी कैब सेवा प्रदाता उबर के चालक द्वारा कथित तौर पर बलात्कार का शिकार हुई महिला ने आज दिल्ली की एक अदालत से कहा कि आरोपी ने उसके साथ जबर्दस्ती की और यह ‘‘आपसी सहमति’’ से किया गया कृत्य नहीं था.
जिरह के दौरान अपने रख पर दृढ रहते हुए महिला ने विश्वास के साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष गवाही दी. वह काले रंग का बुर्का पहनकर अदालत में उपस्थित हुई थी और इस दौरान शांत रही. उसके साथ जिरह आज पूरी हो गयी.
अदालत सूत्रों ने बताया कि 27 वर्षीय पीड़िता का बयान बंद कमरे में सुनवाई के दौरान दर्ज किया गया था. उससे आरोपी शिव कुमार यादव के वकील ने लगातार दो दिन में चार घंटे से अधिक समय तक जिरह किया.
सूत्रों ने बताया कि पीड़िता ने बचाव पक्ष के वकील की बातों का खंडन किया कि पूरा कृत्य ‘‘आपसी रजामंदी’’ से था और अदालत से कहा कि यादव ने उसके साथ जबर्दस्ती की और वह कार का दरवाजा खोलने में सक्षम नहीं थी. वह अपने पुराने बयान पर कायम रही जो उसने विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव द्वारा परीक्षण के दौरान दिया था.
