नयी दिल्ली : केरल लव-जेहाद मामले में आज एक नया मोड़ तब आया जब 27 नवंबर को कोर्ट में प्रस्तुत होने से पहले हादिया ने कहा कि मैं एक मुसलमान हूं और अपने पति के साथ रहना चाहती हूं, मुझे धर्मपरिवर्तन के लिए किसी ने भी बाध्य नहीं किया है.
गौरतलब है कि 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हादिया के पिता की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, याचिका में कहा गया था कि महिला से बातचीत बंद कमरे में की जाये. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा था कि वह 27 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगी जब बातचीत के लिए महिला को उनके समक्ष पेश किया जायेगा.
महिला के पिता अशोकन केएम के वकील ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर खुली अदालत में सुनवाई करने के उसके पूर्व के आदेश में संशोधन नहीं किया गया तो यह निष्फल हो जाएगा. शीर्ष न्यायालय ने 30 अक्तूबर को निर्देश दिया था कि महिला को 27 नवंबर को खुली अदालत में बातचीत के लिए पेश किया जाये. अशोकन ने अपने आवेदन में कहा था कि चूंकि यह मामला पक्षकारों की सुरक्षा सहित सांप्रदायिक रूप में संवेदनशील मुद्दों से संबंधित है, इसलिए पूरी संजीदगी से यह महसूस किया जा रहा है कि प्रतिवादी और उसके परिवार की सुरक्षा और निजता के हित में बंद कमरे में बातचीत करना उचित होगा.
शीर्ष अदालत ने 16 अगस्त को कहा था कि इस मामले में अंतिम निर्णय करने से पहले महिला से बंद कमरे में बात की जायेगी. परंतु बाद में इस आदेश में सुधार कर दिया गया. इसमें कहा गया, हम यह जोड़ रहे हैं कि यह न्यायालय बंद कमरे के बजाय खुली अदालत में बात करेगा शीर्ष अदालत ने पहले टिप्पणी की थी कि वयस्क की स्वेच्छा से विवाह के लिए सहमति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी. इस संबंध में
राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कहना था कि सिखाया पढ़ाया गया व्यक्ति विवाह के लिए स्वेच्छा से सहमति देने में असमर्थ होता है. इस महिला के पिता के वकील ने पहले दावा किया था कि उसकी बेटी का कथित पति शफीन जहां एक कट्टर व्यक्ति है और उसके आईएसआईएस में भर्ती कराने वाले लोगों से संबंध हैं. इस हिंदू महिला ने इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद शादी कर ली थी. आरोप है कि इस महिला को सीरिया में इस्लामिक स्टेट मिशन द्वारा भर्ती किया गया था और जहां तो केवल एक गुर्गा ही है.
जहां ने धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू युवती के उसके साथ विवाह के विवादास्पद मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के शीर्ष अदालत का 16 अगस्त का आदेश वापस लेने का अनुरोध करते हुए 20 सितंबर को न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था.
