अंग्रेजी शराब के धंधेबाज को पांच वर्षों की सजा

एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगा

By DEVENDRA DUBEY | September 24, 2025 6:02 PM

आरा.

23.850 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी के एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश घनश्याम सिंह ने बुधवार को जगदीशपुर थानांतर्गत इसाढ़ी बाजार निवासी दोषी राजीव कुमार सिंह को पांच वर्षों का कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था. उत्पाद विभाग के एपीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि चार अक्टूबर 2023 को जगदीशपुर उत्पाद थाना के तत्कालीन मद्यनिषेध के सहायक सब इंस्पेक्टर अजय कुमार ने गुप्त सूचना पर इसाढ़ी निवासी आरोपित राजीव कुमार सिंह के घर पर छापेमारी की थी. उसके घर की छत पर से 23.850 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की थी. शराब के साथ उक्त आरोपित को गिरफ्तार किया गया. अंग्रेजी शराब के बरामदगी को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक हीरा ने बताया कि अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश घनश्याम सिंह ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए राजीव कुमार सिंह को पांच वर्षों का कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है