कटिहार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह की अदालत ने गुरुवार को कुरसेला थाना अंतर्गत इंदिरा ग्राम पुरानी बाजार के निवासी अभियुक्त जीतन साह को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित अभियुक्त को दोषी पाये जाने पर 8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. यह सजा भादवि की धारा 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत सुनाया गया है. अभियुक्त को पचीस हजार रुपये का अर्थदंड का भी भुगतान का आदेश दिया है. पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि अभियुक्त जीतन शाह जो उसका पड़ोसी था. उसके घर वह चापाकल नहीं रहने के कारण पानी लाने बराबर जाती थी. घटना के दिन जब वह पानी लाने जीतन के घर 11:00 बजे गई तो जितिन शाह ने दरवाजा बंद करके उसके साथ मुंह में गमछा बांधकर दुष्कर्म किया. कहा कि घर में यदि किसी को बताया तो तुम्हारे मां-बाप को मार कर फेंक देंगे. डर से वह कुछ नहीं बोली और गर्भवती हो गई. वह घर में परिवार जनों को जानकारी दी.कोर्ट में मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवार पत्र दायर किया. न्यायालय के आदेश पर कुरसेला थाना में थाना कांड संख्या 58/ 2015 दिनांक 25. 05. 2015 दायर किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने न्यायालय में परीक्षण कराया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
