कार्बाइड से पके फल शरीर को पहुंचाते हैं नुकसान, पढें कैसे

फलों को समय से पहले पकाने तथा सब्जियों का आकार व वजन बढ़ाने के लिए रसायन (केमिकल्स) का इस्तेमाल इन दिनों धड़ल्ले से हो रहा है. भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएअाइ) के अनुसार ये रसायन स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हैं. आम, केला व अन्य फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 26, 2017 11:27 AM

फलों को समय से पहले पकाने तथा सब्जियों का आकार व वजन बढ़ाने के लिए रसायन (केमिकल्स) का इस्तेमाल इन दिनों धड़ल्ले से हो रहा है. भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएअाइ) के अनुसार ये रसायन स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हैं. आम, केला व अन्य फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल तो आम है.

इसे सिर्फ कार्बाइड या मसाला भी बोलते हैं. फलों के खुदरा व्यापारी भी अपने घरों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. फलों व सब्जियों को तरोताजा रखने, चमकाने व इन्हें ज्यादा दिन तक टिकाये रखने के लिए मोम व कृत्रिम रंगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. कृत्रिम रूप से पके फलों में धब्बा तथा अप्राकृतिक चमकीला रंग होता है. खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम-06 के तहत फलों को पकाने में कार्बाइड का इस्तेमाल गैर कानूनी है. कोई भी व्यक्ति फल पकाने के लिए इसकी बिक्री, बिक्री की अनुशंसा या इसके लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं कर सकता.

कैल्शियम कार्बाइड कैसे हानिकारक है

एफएसएसएआइ के अनुसार, इसमें आर्सेनिक व फॉस्फोरस होते हैं. जल के संपर्क में आने पर इससे एसीटिलीन गैस (जिसे आम तौर पर कार्बाइड कहते हैं) निकलती है. कैल्शियम कार्बाइड में कैंसरकारी तत्व होते हैं. इससे नाड़ी तंत्र प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण सिरदर्द, चक्कर आना, दिमागी विकार, अत्यधिक नींद आना, मानसिक उलझन, याददाश्त कम होना, दिमागी सूजन व मिरगी की शिकायत हो सकती है.

उपयोग से पहले ध्यान दें

बगैर धब्बे वाले फल-सब्जियों का इस्तेमाल करें

खाने व पकाने से पूर्व फल-सब्जियों को साफ पानी से अच्छी तरह धोयें

संभव हो, तो अपने परिचित वेंडर से ही फल-सब्जी खरीदें

फल व सब्जियों को खाने से पहले छिलना कीटनाशक का प्रभाव कम करता है

बाजार से कटे फल या सब्जियां न खरीदें

कार्बाइड संबंधी कानून

फलों को पकाने में कार्बाइड का इस्तेमाल खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम-2011 की धारा 2.3.5 के तहत वर्जित है. इसका भंडारण, विक्रय, वितरण या आयात करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है.

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