Advance Tax Deadline: अगर आप नौकरीपेशा हैं, फ्रीलांसर हैं या खुद का छोटा-मोटा काम करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आखिरी दिन नजदीक हैं और आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, एडवांस टैक्स की चौथी और आखिरी किस्त जमा करने की डेडलाइन 15 मार्च 2026 है. यानी अब आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं.
कौन आता है एडवांस टैक्स के दायरे में?
अक्सर लोगों को लगता है कि टैक्स केवल बड़े व्यापारियों को भरना होता है, लेकिन यह सच नहीं है. अगर आपकी साल भर की अनुमानित टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये या उससे अधिक बनती है, तो आपको एडवांस टैक्स भरना ही होगा. इसमें सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों से होने वाली कमाई (जैसे बैंक एफडी का ब्याज, रेंट या शेयर मार्केट का प्रॉफिट) भी शामिल है. हालांकि, अगर आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं और आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो आपको इस झंझट से छूट मिली हुई है.
डेडलाइन से पहले भुगतान नहीं करने का नुकसान
समय सीमा को गंभीरता से लेना जरूरी है. अगर आप 15 मार्च तक अपना अनुमानित टैक्स जमा नहीं करते, तो आयकर विभाग आप पर जुर्माना लगा सकता है. नियम के तहत, किस्तों में देरी होने पर आपको बकाया राशि पर हर महीने 1% की दर से अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है. यह छोटी सी देरी आपकी जेब पर भारी बोझ डाल सकती है और भविष्य में रिफंड मिलने की प्रक्रिया को भी मुश्किल बना सकती है.
ऑनलाइन टैक्स कैसे जमा करें?
आज के डिजिटल दौर में टैक्स भरना बेहद सरल है. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है:
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (e-filing portal) पर जाएं.
- e-Pay Tax विकल्प का चुनाव करें.
- अपना पैन कार्ड और सही असेसमेंट ईयर भरें.
- नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट कार्ड के जरिए सुरक्षित भुगतान करें.
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