ITR Form: 2021-22 के लिए नया आईटीआर फॉर्म जारी, टैक्सपेयर्स को अब देनी होगी यह जानकारी

ITR Forms आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 का आयकर रिर्टन भरने के लिए फॉर्म अधिसूचित किए हैं. इनमें टैक्सपेयर्स से विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों से होने वाली आय की जानकारी मांगी गई है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 1, 2022 6:00 PM

ITR Forms For 2021 2022 आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 का आयकर रिर्टन (Income Tax Returns) भरने के लिए फॉर्म अधिसूचित किए हैं. इनमें टैक्सपेयर्स से विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों (Overseas Retirement Benefit Accounts) से होने वाली आय की जानकारी मांगी गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न फॉर्म 1-5 को अधिसूचित किया है.

50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति भर सकते हैं सहज फॉर्म

आईटीआर फॉर्म 1 (ITR Form 1 Sahaj) और आईटीआर फॉर्म 4 (ITR Form 4 Sugam) सरल रूप हैं. यह बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं. सहज फॉर्म 50 लाख रुपये तक की आय वाले वे व्यक्ति भर सकते हैं, जो वेतन, एक मकान या अन्य स्रोतों जैसे ब्याज आदि से आय प्राप्त करते हैं. जबकि, आईटीआर-4 वे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और कंपनियां भर सकती हैं. जिनकी आय कारोबार और पेशे से 50 लाख रुपये तक है.

बिजनेस से इनकम वाले लोगों के लिए ITR-3

आईटीआर-तीन वे व्यक्ति भर सकते हैं जिन्हें कंपनियों या पेशे से लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है. जबकि, आईटीआर-5 सीमित दायित्व भागीदारी (LLP) द्वारा भरा जाता है. आईटीआर-1 मोटे तौर पर पिछले वर्ष की तरह ही है, बस जो नई जानकारी इसमें मांगी गई है. वह है शुद्ध वेतन की गणना के लिए किसी अन्य देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से होने वाली आय. आईटीआर फॉर्म में इस बारे में भी ब्‍योरा मांगा गया है कि उस रिटायरमेंट खाते को इनकम टैक्स एक्‍ट के सेक्‍शन 89A के तहत एक नोटिफाइड देश में बनाए रखा गया था या नहीं. टैक्‍सपेयर इस आय पर सेक्‍शन 89ए के तहत कराधान से राहत का दावा भी कर सकते हैं.

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