सितंबर शुरू होते ही निपटा लें टैक्स के ये 5 काम, मिस हुई डेडलाइन तो बढ़ेगी टेंशन

सितंबर 2026 में टैक्सपेयर्स के लिए TDS, TCS, एडवांस टैक्स और ऑडिट रिपोर्ट की 5 डेडलाइन हैं. जानें पूरी डेट-वाइज लिस्ट.

सितंबर 2026 टैक्सपेयर्स के लिए काफी अहम रहने वाला है. इस महीने TDS, TCS जमा करने से लेकर एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने तक कई जरूरी काम पूरे करने हैं. किसी भी डेडलाइन को मिस करने पर पेनल्टी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जांच का सामना करना पड़ सकता है.

अगर आप टैक्स से जुड़े काम खुद संभालते हैं या किसी बिजनेस, ट्रस्ट या संस्था से जुड़े हैं, तो सितंबर की ये तारीखें अभी से नोट कर लेना बेहतर रहेगा.

सितंबर में कौन-कौन सी तारीखें हैं जरूरी?

तारीखक्या करना है?किसके लिए जरूरी
7 सितंबरअगस्त 2026 का TDS/TCS जमा करनाTDS/TCS जमा करने वाले टैक्सपेयर्स
14 सितंबरफॉर्म नंबर 132 जारी करनाTDS काटने वाले टैक्सपेयर्स
15 सितंबरएडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करनाएडवांस टैक्स देने वाले टैक्सपेयर्स
15 सितंबरफॉर्म 1 और फॉर्म नंबर 137 से जुड़े कामसंबंधित स्टॉक एक्सचेंज और सरकारी कार्यालय
30 सितंबरफॉर्म नंबर 141 और जरूरी ऑडिट रिपोर्ट जमा करनासंबंधित टैक्सपेयर्स, ट्रस्ट और संस्थाएं

7 सितंबर को कौन सा काम निपटाना है?

7 सितंबर सबसे पहली अहम डेडलाइन है. इस दिन तक अगस्त 2026 में काटा या जमा किया गया TDS और TCS केंद्र सरकार के पास जमा करना होगा. सरकारी अथॉरिटी की ओर से कलेक्ट किया गया TDS/TCS भी इसी दिन बिना इनकम टैक्स चालान के केंद्र सरकार के पास जमा करना होगा. इसके अलावा अगस्त में खरीदारों से मिले फॉर्म नंबर 127 के डिक्लेरेशन को भी इसी तारीख तक अपलोड करना है.

14 और 15 सितंबर को क्या करना होगा?

14 सितंबर तक जुलाई 2026 में काटे गए TDS से जुड़ा फॉर्म नंबर 132 जारी करना होगा. इसके बाद 15 सितंबर की डेडलाइन और भी अहम है. इस दिन टैक्स ईयर 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करनी होगी. साथ ही इनकम टैक्स रूल्स, 2026 के तहत अगस्त 2026 का फॉर्म 1 भी जमा करना है. यह स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज की ओर से उन ट्रांजैक्शन के लिए जारी किया जाता है, जिनमें सिस्टम में रजिस्टर्ड होने के बाद क्लाइंट कोड बदले गए हों.

सरकारी कार्यालयों को भी 15 सितंबर तक फॉर्म नंबर 137 जमा करना है, जहां अगस्त का TDS/TCS बिना चालान के जमा किया गया है.

30 सितंबर को किन लोगों को संभलना होगा?

30 सितंबर को भी कई जरूरी काम पूरे करने हैं. अगस्त 2026 में सेक्शन 393(1) के तहत काटे गए टैक्स के लिए फॉर्म नंबर 141 में चालान-कम-स्टेटमेंट जमा करना होगा. इसके अलावा असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट रिपोर्ट की भी डेडलाइन है. यह उन कॉरपोरेट और नॉन-कॉरपोरेट असेसी के लिए लागू है, जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख 31 अक्टूबर 2026 है.

ट्रस्ट, फंड, अस्पताल, यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल या मेडिकल संस्थानों को भी जरूरत के मुताबिक फॉर्म 10B या फॉर्म 10BB में ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी.

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लेखक के बारे में

By सौम्या शाहदेव

सौम्या शाहदेव प्रभात खबर डिजिटल में बिजनेस कंटेंट राइटर हैं. वह शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, टैक्स, सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और रोजमर्रा की आर्थिक खबरों को सरल और सटीक भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं. उनका फोकस ऐसी खबरें लिखने पर रहता है जो सीधे आम लोगों की जिंदगी और जेब पर असर डालती हैं.

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