अगर एटीएम से निकले फटे हुए नोट, तो घबराएं नहीं, ऐसा बदलें, ये है आरबीआई की गाइडलाइन…

एटीएम से निकले हुए फटे नोट को बदलने के लिए आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी किये हैं, जिसके अनुसार आप अपने नजदीकी बैंक जाकर फटे हुए नोट को बदल सकते हैं. इसके लिए आपको एक फाॅर्म भरना होगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 31, 2021 10:32 PM

क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एटीएम से पैसे निकालने गये हों और आपको फटा हुआ नोट मिला हो? एटीएम से अगर फटा हुआ नोट निकले तो परेशान ना हों, उसे बदलना बहुत ही आसान है. अगर आपको यह पता नहीं है कि एटीएम से निकले हुए फटे नोट को कैसे बदलना है, तो खबर आपके लिए बहुत काम की है. आइए जानते हैं कि एटीएम से निकले फटे हुए नोट को कैसे बदलना है-

बैंक की शाखा में बदल सकते हैं नोट

एटीएम से निकले हुए फटे नोट को बदलने के लिए आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी किये हैं, जिसके अनुसार आप अपने नजदीकी बैंक जाकर फटे हुए नोट को बदल सकते हैं. इसके लिए आपको एक फाॅर्म भरना होगा.

उस फाॅर्म में आपको यह बताना होगा कि आपको वह नोट किस एटीएम से किस तारीख को और कितने बजे मिला है.

फाॅर्म के साथ आपको पैसा निकालने की रसीद भी जमा करनी होगी, अगर आपके पास रसीद नहीं है तो आप मोबाइल पर आये मैसेज को अटैच कर सकते हैं.

आरबीआई का कहना है कि एक कटा फटा नोट या फिर दो से अधिक टुकड़ों से बने नोट को बैंक जाकर बदला जा सकता है. नोट बदलने की यह सेवा सभी बैंकों में उपलब्ध है.

एटीएम में कैश ना हो तो बैंकों पर जुर्माना

आम लोगों की सुविधा के लिए आरबीआई ने कई नियम बनाये हैं, ऐसा ही एक नियम यह भी है कि अगर किसी एटीएम में एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा तक कैश नहीं होगा तो उस स्थिति में 10,000 रुपये तक का जुर्माना बैंक पर लगाया जायेगा.

Also Read: PMC Bank के खाताधारकों को होने वाली मोटी कमाई, 30 नवंबर से होगा 5 लाख रुपये का बड़ा फायदा, जानिए कैसे?

Posted By : Rajneesh Anand

Next Article

Exit mobile version