Form 125: बढ़ती उम्र के साथ कागजी कार्रवाई और टैक्स फाइलिंग के चक्कर काटना काफी थका देने वाला काम हो जाता है. अगर आप या आपके घर के कोई बुजुर्ग सिर्फ अपनी पेंशन और बैंक ब्याज (Interest) पर निर्भर हैं, तो सरकार ने उन्हें एक बड़ी राहत दी है. असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का सीजन शुरू हो चुका है. ऐसे में 75 साल या उससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन्स को अब आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है. वे एक साधारण फॉर्म भरकर इस झंझट से पूरी तरह मुक्ति पा सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस नियम का फायदा कौन और कैसे उठा सकते हैं.
क्या है यह नया नियम और फॉर्म 125?
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194P के तहत, 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आईटीआर भरने से छूट दी गई है. इसके लिए उन्हें अपने बैंक में फॉर्म नंबर 125 (जिसे पहले फॉर्म 12BBA कहा जाता था) जमा करना होता है. यह एक तरह का डिक्लेरेशन (घोषणा पत्र) है. इसे जमा करने के बाद बैंक खुद आपकी कुल कमाई का हिसाब लगाता है. आपके इन्वेस्टमेंट और टैक्स छूट (जैसे Section 80C, 80D या 80TTB) को घटाता है और अगर कोई टैक्स बनता है, तो उसे टीडीएस (TDS) के रूप में काट लेता है. इसके बाद बुजुर्गों को अलग से कोई रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता.
कौन ले सकता है इस छूट का फायदा?
इस सरकारी राहत का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं:
- आपकी उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
- आप भारत के निवासी (Resident) होने चाहिए.
- आपकी कमाई का जरिया सिर्फ पेंशन और उसी बैंक से मिलने वाला ब्याज होना चाहिए.
- आपकी पेंशन और ब्याज का पैसा एक ही ‘स्पेसिफाइड’ बैंक खाते में आता हो.
किन लोगों को अभी भी भरना होगा ITR?
अगर आप नीचे दी गई श्रेणियों में आते हैं, तो आप फॉर्म 125 नहीं भर सकते और आपको सामान्य तरीके से आईटीआर दाखिल करना ही होगा:
- जिनकी उम्र 75 साल से कम है.
- जो अनिवासी भारतीय (NRI) सीनियर सिटीजन हैं.
- जिन्हें पेंशन और ब्याज के अलावा कोई और कमाई होती है. जैसे घर का किराया, शेयर या म्यूचुअल फंड से मुनाफा (Capital Gains), बिजनेस से आमदनी, या खेती से तय सीमा से ज्यादा कमाई.
- जिनका एक से ज्यादा बैंकों में खाता है या जो किसी गैर-स्पेसिफाइड बैंक की सेवाएं ले रहे हैं.
कैसे और कहां जमा करें यह फॉर्म?
यह प्रक्रिया बेहद आसान है. आपको साल में एक बार यह फॉर्म अपने बैंक में देना होता है:
- फॉर्म डाउनलोड करें: फॉर्म 125 को इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट या अपने बैंक की पोर्टल से डाउनलोड कर लें.
- जानकारी भरें: इसमें अपना नाम, पैन (PAN), जन्मतिथि, नियोक्ता (Employer) का नाम और पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर जैसी जरूरी जानकारियां सही-सही दर्ज करें.
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ लगाएं: अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुन रहे हैं, तो टैक्स छूट के लिए अपने निवेश के दस्तावेज साथ लगाएं.
- बैंक में जमा करें: इस फॉर्म को अपनी उस बैंक ब्रांच में ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जरिए या ऑफलाइन जाकर जमा कर दें जहां आपकी पेंशन आती है. इसके बाद बैंक आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट जारी कर देगा.
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