26 मार्च से बदल जाएंगे हवाई यात्रा के नियम, रिफंड में देरी की तो एयरलाइंस पर गिरेगी गाज

Flight Ticket Refund Rules: हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत! DGCA ने टिकट रिफंड और कैंसलेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. 26 मार्च से लागू होने वाले इन नियमों के तहत अब यात्रियों को रिफंड के लिए भटकना नहीं होगा और मनमाना कैंसलेशन चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा.

Flight Ticket Refund Rules: अक्सर फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद प्लान बदल जाने या इमरजेंसी आने पर सबसे ज्यादा तनाव रिफंड को लेकर होता है. एयरलाइंस के उलझाऊ नियम और कैंसलेशन चार्ज के नाम पर मोटी रकम कटना आम बात थी. यात्रियों की इसी सिरदर्दी को खत्म करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कड़े और राहत भरे नियम जारी किए हैं, जो 26 मार्च से प्रभावी होंगे.

अब वाउचर नहीं, सीधा पैसा मिलेगा वापस

अक्सर देखा गया है कि फ्लाइट कैंसिल होने पर कंपनियां कैश वापस करने के बजाय जबरन ‘क्रेडिट वाउचर’ थमा देती थीं, जिसे भविष्य में इस्तेमाल करना मजबूरी हो जाता था. अब DGCA ने साफ कर दिया है कि एयरलाइंस अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगी. नए नियमों का मकसद रिफंड प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और यात्रियों के हितों की रक्षा करना है.

48 घंटे की फ्री कैंसलेशन विंडो

  • नए नियमों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि टिकट बुक करने के बाद आपको 48 घंटे का फ्री टाइम मिलेगा.
  • इस दौरान आप बिना किसी जुर्माने (Cancellation Fee) के अपना टिकट कैंसिल कर सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं.
  • घरेलू उड़ान (Domestic) के लिए यात्रा की तारीख 7 दिन बाद की और अंतरराष्ट्रीय (International) के लिए 15 दिन बाद की होनी चाहिए.

रिफंड के लिए तय हुई डेडलाइन

अब आपको अपने ही पैसों के लिए हफ़्तों इंतज़ार नहीं करना होगा. DGCA ने रिफंड के लिए सख्त समयसीमा तय की है:

  • टिकट कैंसिल होने के 7 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर पैसा आपके खाते में आना जरूरी है.
  • अगर आपने काउंटर से कैश देकर टिकट लिया है, तो रिफंड उसी समय तुरंत मिलेगा.
  • अगर टिकट MakeMyTrip या किसी एजेंट के जरिए लिया है, तो रिफंड की प्रक्रिया 14 दिनों में पूरी करनी होगी.

कैंसलेशन चार्ज की भी सीमा तय

अब एयरलाइंस आपसे मनमाना जुर्माना नहीं वसूल पाएंगी. नए नियम के मुताबिक, कैंसलेशन फीस कभी भी आपके ‘बेसिक फेयर और फ्यूल सरचार्ज’ से ज्यादा नहीं हो सकती. इसके अलावा, जो टैक्स और अन्य अतिरिक्त शुल्क आपने दिए हैं, वे आपको हर हाल में वापस मिलेंगे. बुकिंग के समय एजेंट को अपनी सर्विस फीस के बारे में भी पहले ही साफ-साफ बताना होगा.

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लेखक के बारे में

By Anshuman Parashar

अंशुमान पराशर पिछले दो वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के लिए बिजनेस की लेटेस्ट खबरों पर काम कर रहे हैं. इसे पहले बिहार की राजनीति, अपराध पर भी इन्होंने खबरें लिखी हैं. बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और विस्तृत राजनीतिक कवरेज किया है.

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