Flight Seat: बच्चों के साथ हवाई यात्रा करने वाले के लिए खुशखबरी! अब मिलेगी ये बड़ी सुविधा, अभी जानें डिटेल

Flight Seat: कुछ वक्त पहले ऐसी कई घटनाएं सामने आयी जिसमें एयरलाइन कंपनी ने छोटे बच्चों की सीट को मां-बाप से अलग कर दिया. इस मामले की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एविएशन रेगुलेटर DGCA ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को नया आदेश दिया जारी किया है. आइये जानते हैं कि नया आदेश क्या है.

Flight Seat: अगर आप अपने 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ हवाई यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने आज एक मामले में आदेश दिया है कि एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेगी कि 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीटें आवंटित की जाएं, जो एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे हों और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा. फ्लाइट की सीट को लेकर डीजीसीए ने अब एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर में बदलाव किया है. बता दें कि कुछ वक्त पहले ऐसी कई घटनाएं सामने आयी जिसमें एयरलाइन कंपनी ने छोटे बच्चों की सीट को मां-बाप से अलग कर दिया. इस मामले की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एविएशन रेगुलेटर DGCA ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को नया आदेश दिया जारी किया है.

क्या है नया आदेश

बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आयी है जिसमें एक साथ यात्रा करते वक्त बच्चों की सीट को माता पिता से अलग कर दिया गया. साथ की सीट लेने के लिए अभिभावकों को ज्यादा पैसा वसूला गया. ऐसे शिकायतों पर सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने सख्ती दिखाते हुए साफ कहा है कि माता-पिता के साथ सीट देने के लिए एयरलाइंस कंपनियां ज्यादा पैसा नहीं वसूल सकती है. एयरलाइंस बच्चे की सीट के लिए फोर्स नहीं कर सकती. यद‍ि पैरेंट्स ने अपने लिए फ्री सीट या ऑटो एलोकेशन का ऑप्शन चुना है तो बराबर वाली सीट बच्चे को देना होगा. बच्चे की सीट कम से कम माता-पिता में से एक के साथ देना होगा. ये सुविधा 12 साल के बच्चों तक के लिए होगी.

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ये भी हुए बदलाव

डीजीसीए के नये आदेश के तहत, एयरलाइंस को जीरो बैगेज, पसंदीदा सीट शेयरिंग, मील, ड्रिंक और संगीत वाद्ययंत्र ले जाने की अनुमति दे दी है. महानिदेशालय ने इसके लिए एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर 01 2024 में बदलाव भी किया है. डीजीसीए की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये सुविधाएं यात्री अपनी मर्जी के आधार पर ले सकते हैं. इसका अर्थ है कि ये अनिवार्य नहीं है.

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