Fact Check: क्या सरकार ने ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ा दी है? आयकर विभाग का बयान
Fact Check: सोशल मीडिया पर ITR फाइलिंग की डेडलाइन 30 सितम्बर तक बढ़ाने का दावा वायरल हो रहा है. आयकर विभाग ने इसे पूरी तरह फर्जी बताया है. विभाग ने स्पष्ट किया कि अंतिम तारीख 15 सितम्बर 2025 ही है और करदाताओ से अपील की कि वे अफवाहो से बचे.
Fact Check itr filing deadline: आयकर विभाग ने रविवार को साफ किया कि आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 15 सितम्बर 2025 से आगे नही बढ़ाई गई है. सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों को विभाग ने खारिज कर दिया जिनमे कहा जा रहा था कि यह समयसीमा 30 सितम्बर तक कर दी गई है. विभाग ने बयान जारी कर कहा कि “कुछ फेक संदेश वायरल हो रहे है जिनमे दावा किया गया है कि ITR दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितम्बर की गई थी और अब इसे फिर से 30 सितम्बर कर दिया गया है. यह पूरी तरह गलत है. अंतिम तारीख 15 सितम्बर ही है.
केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करे
आयकर विभाग ने करदाताओ से अपील की है कि वे केवल उसके सत्यापित हैंडल @IncomeTaxIndia पर जारी अपडेट पर भरोसा करे. विभाग ने कहा कि अनाधिकृत या अपुष्ट संदेशो से गुमराह ना हो.विभाग ने बताया कि करदाताओ की सुविधा के लिए हेल्पडेस्क 24×7 आधार पर काम कर रहा है. ITR फाइलिंग, टैक्स पेमेंट और अन्य सेवाओ से जुड़े सवालो के लिए कॉल, लाइव चैट, वेबेक्स सत्र और ट्विटर एक्स के जरिये सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.
अब तक 6 करोड़ से अधिक ITR दाखिल
शनिवार को आयकर विभाग ने जानकारी दी थी कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल हो चुके है. विभाग ने करदाताओ और टैक्स प्रोफेशनलो का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है. विभाग ने कहा कि सोमवार यानी 15 सितम्बर अंतिम दिन है और सभी करदाताओ को समय पर ITR भरना चाहिए. अंतिम समय की भीड़ से बचने और पेनल्टी व ब्याज से राहत पाने के लिए रिटर्न समय पर दाखिल करना बेहद जरूरी है.
Also Read: भारतीय बाजारों में हल्की बढ़त, निवेशकों की नजर फेडरल रिजर्व के फैसले पर
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
