HRA: करियर में ग्रोथ के लिए नौकरी बदलना अच्छी बात है, लेकिन भागदौड़ में हम अक्सर अपने निवेश और खर्चों के दस्तावेज (Documents) जमा करना भूल जाते हैं. सबसे ज्यादा नुकसान होता है ‘मकान किराया भत्ते’ यानी HRA पर मिलने वाली टैक्स छूट का. अगर आपने एक साल में तीन नौकरियां बदलीं और तीनों जगह बेसिक सैलरी अलग-अलग थी, तो HRA कैलकुलेट करना थोड़ा पेचीदा हो सकता है. लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनकर अब भी टैक्स बचा सकते हैं.
एम्प्लॉयर को रसीद नहीं दी, तो क्या अब क्लेम मिलेगा?
हां, बिल्कुल! अगर आप किराए के घर में रह रहे थे और आपको सैलरी में HRA मिला है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय सीधे छूट मांग सकते हैं. इसके लिए आपको कंपनी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. बस ध्यान रहे कि यह सुविधा केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में ही उपलब्ध है.
महीने-दर-महीने (Month-by-Month) गणना है जरूरी
चूंकि आपने साल में तीन नौकरियां बदलीं और हर बार आपकी बेसिक सैलरी और HRA की रकम अलग थी, इसलिए आपको पूरे साल का एकमुश्त हिसाब लगाने के बजाय हर महीने की गणना अलग-अलग करनी होगी.
- जॉब 1: उस अवधि की बेसिक सैलरी और वहां से मिला HRA देखें.
- जॉब 2 और 3: इसी तरह बाकी नौकरियों के लिए भी अलग-अलग गणना करें.
- इन सभी को जोड़कर जो कुल राशि आएगी, उसे आप अपनी ‘टैक्स फ्री’ इनकम के रूप में दिखा सकते हैं.
HRA छूट के लिए 3 शर्तें
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, इन तीन में से जो भी राशि सबसे कम होगी, वही टैक्स फ्री होगी.
आपको कंपनी से मिला कुल HRA.
मेट्रो शहर में रहने पर बेसिक सैलरी का 50% (नॉन-मेट्रो में 40%).
सालाना चुकाया गया किराया – बेसिक सैलरी का 10%.
इनकम टैक्स नोटिस से कैसे बचें?
जब आप ITR में HRA क्लेम करेंगे, तो आपकी कुल ‘टैक्सेबल सैलरी’ आपकी कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी (Form 16) से कम होगी. ऐसे में इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांग सकता है.
बचने के लिए क्या करें?
- रेंट रसीदें संभाल कर रखें: भले ही कंपनी को न दी हों, लेकिन असेसिंग ऑफिसर कभी भी मांग सकता है.
- रेंट एग्रीमेंट: आपके पास एक वैध रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए.
- बैंक ट्रांजेक्शन: कोशिश करें कि किराया बैंक के जरिए दिया हो, ताकि आपके पास पुख्ता सबूत रहे.
- मकान मालिक का PAN: यदि सालाना किराया ₹1 लाख से ज्यादा है, तो मकान मालिक का पैन नंबर देना अनिवार्य है.
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