ATM ट्रांजेक्शन हुआ फेल, कट गये पैसे नहीं मिला कैश, बैंक की लापरवाही पर अब लगेगा जुर्माना

इस तरह की घटना के बाद ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आप बैंक के कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं. अगर बैंक तय समय तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं भेजता तो आपको मुआवजा मिल सकता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 4, 2021 11:15 AM

कई बार एटीएम में पैसे निकालते वक्त लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है कि सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पैसे एटीएम में अटक जाते हैं. आपके पास पैसे निकाले जाने का मैसेज आ जाते लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकलता.

इस तरह की घटना के बाद ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आप बैंक के कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं. अगर बैंक तय समय तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं भेजता तो आपको मुआवजा मिल सकता है.

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आरबीआई का ये नियम सभी ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम पर लागू होता है. अगर किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए यह परेशानी हुई तो आपको इस नियम के तहत मुआवजा मिल सकता है. इसमें कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर, PoS ट्रांजेक्शंस, IMPS ट्रांजेक्शन, UPI ट्रांजेक्शंस, कार्ड रहित ई-कॉमर्स और मोबाइल ऐप ट्रांजेक्शन भी लागू है.

इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा तय की गयी है. मुआवजे की रकम तय है. कई मामलों में बैंक की ओर से निपटारे की अवधि भी कम है. आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक के पास इस तरह की शिकायतों के निपटारे के लिए पांच दिनों का वक्त होता है.

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अगर इस अवधि में बैंक ने समाधान नहीं किया, तो इसके बाद 100 रु प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा देना पड़ता है. इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो आरबीआई की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं.

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