कोविड-19 टीका के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने की मुहिम , सीएसआर के नियमों में हुआ संशोधन

सरकार ने कंपनी अधिनियम के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नियमों में संशोधन किया है. ऐसा कोविड-19 के नये टीके, दवा के विकास और चिकित्सा उपकरणों उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने को लेकर किया गया है. सामान्य कारोबारी गतिविधियों के तहत नए टीके, दवा और चिकित्सकीय उपकरण के शोध एवं विकास में लगी कंपनियां नए संशोधनों के बाद इस संबंध में अपने शोध एवं विकास मद में किए गए खर्च को सीएसआर खर्च में दिखा सकती हैं.

नयी दिल्ली : सरकार ने कंपनी अधिनियम के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नियमों में संशोधन किया है. ऐसा कोविड-19 के नये टीके, दवा के विकास और चिकित्सा उपकरणों उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने को लेकर किया गया है. सामान्य कारोबारी गतिविधियों के तहत नए टीके, दवा और चिकित्सकीय उपकरण के शोध एवं विकास में लगी कंपनियां नए संशोधनों के बाद इस संबंध में अपने शोध एवं विकास मद में किए गए खर्च को सीएसआर खर्च में दिखा सकती हैं.

कंपनियों के सीएसआर खर्च में किया गया संशोधन सशर्त है. यह वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए मान्य है. उल्लेखनीय है कि कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों को अपने पिछले तीन साल के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत सीएसआर पर खर्च करना होता है. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 24 अगस्त को सीएसआर नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी की.

Posted By: Pawan Singh

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