Pension news : सरकारी कर्मचारियों के फायदे की खबर, रिटायरमेंट बाद की नहीं रहेगी फिक्र

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो केंद्र और राज्य सरकारें ऐसा ऑप्शन तलाश रही हैं, जिससे कर्मचारियों की डिमांड भी पूरी हो जाए और सरकारी खजाने पर कोई बोझ न पड़े. वे एक बीच का रास्ता अपनाकर पेंशन सुधार लागू करना चाह रही है. इसका फायदा करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को होगा.

By Aditya kumar | February 18, 2023 4:14 PM

Old Pension Scheme (OPS) लागू करने की मांग के बीच अच्छी खबर है. मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों की यह ख्वाहिश पूरी करने पर विचार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो केंद्र और राज्य सरकारें ऐसा ऑप्शन तलाश रही हैं, जिससे कर्मचारियों की डिमांड भी पूरी हो जाए और सरकारी खजाने पर कोई बोझ न पड़े. वे एक बीच का रास्ता अपनाकर पेंशन सुधार लागू करना चाह रही है. इसका फायदा करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को होगा.

पुरानी पेंशन के ये हैं विकल्प

1. उनके पास एक विकल्प यह है कि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस (New Pension Scheme) के तहत प्राप्त अंतिम वेतन (Last drawn salary) के लगभग 50% पर गारंटीड पेंशन (Guaranteed Pension) की पेशकश की जाए और सरकारी खजाने पर बहुत अधिक बोझ डाले बिना मौजूदा योजना में बदलाव किया जाए.

2. OPS में कई फायदे हैं जबकि NPS कर्मचारी के योगदान पर करती है. फिलहाल NPS के तहत, जिसे नई पेंशन योजना भी कहा जाता है, किसी व्यक्ति के नौकरी के दौरान जमा रकम का 60% रिटायरमेंट के समय वापस लेने की अनुमति है. इस तरह की निकासी भी कर-मुक्त होती है. शेष 40% Annuities में निवेश किया जाता है, जो अंतिम लिए गए वेतन के लगभग 35% के बराबर पेंशन प्रदान कर सकता है. हालांकि, यह गारंटीशुदा पेंशन नहीं है क्योंकि रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है.

ओपीएस में पेंशन को संशोधित किया जाता है, जो एनपीएस में नहीं

अधिकारियों का मानना ​​है कि एनपीएस को इस तरह से संशोधित किया जा सकता है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को एकमुश्त रकम के रूप में लगभग 41.7% का योगदान वापस मिल जाए. एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के 14 फीसद योगदान से बनने वाले 58.3% कॉर्पस फंड को अगर एनुटाइज किया जाए तो NPS में पेंशन अंतिम वेतन का लगभग 50% हो सकता है. अगर वास्तविक रिटर्न गारंटीड रकम से कम होता है, तो संबंधित सरकार द्वारा NPS में थोड़ा और योगदान करके इस अंतर को कम किया जा सकता है. ओपीएस में पेंशन को संशोधित किया जाता है, जो एनपीएस में नहीं है. अधिकारी ने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के तरीके भी हैं.

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