नयी दिल्लीः अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे है और आपको यह डर सता रहा है कि अब आपको बढ़े हुए सर्विस टैक्स के आधार पर ही बिल का भुगतान करना होगा तो आप गलत है. क्लैरिफिकेशन फाइनैंस मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि आप किस तरह के रेस्टोरेन्ट्स में सर्विस टैक्स देना है और किसमें आपको सर्विस टैक्स नहीं लगेगा.
आपको उन रेस्टोरेन्ट्स में जहां एसी या सेंट्रल हीटिंग की सुविधा है वहां सर्विस टैक्स देना होगा लेकिन बिल के मात्र 40 प्रतिशत पर ही सर्विस टैक्स लगाया जायेगा. मंत्रालय ने यह साफ किया है कि एसी या एयर-हीटेड रेस्ट्रॉन्ट्स के मामले में टोटल अमाउंट में से 60% रकम घटाकर बाकी बचे बिल पर सर्विस टैक्स लगाया जाएगा. सर्विस टैक्स पर कई तरह का भ्रम आम लोगों में था जिसे दूर करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है. इससे पहले सर्विस टैक्स 12.36% की दर से लगता था
