रायल्टी दरों को लेकर प्रतिस्पर्धा आयोग ने एरिक्सन के खिलाफ दिया जांच का आदेश

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने स्वीडन की दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एरिक्सन के खिलाफ जांच का आदेश दिया है. प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि प्रथम दृष्टया कंपनी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन का मामला बनता है. सीसीआई ने कहा कि एरिक्सन ने रायल्टी दरों को लेकर जो व्यवहार अपनाया है, वह […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 23, 2015 1:01 PM

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने स्वीडन की दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एरिक्सन के खिलाफ जांच का आदेश दिया है. प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि प्रथम दृष्टया कंपनी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन का मामला बनता है.

सीसीआई ने कहा कि एरिक्सन ने रायल्टी दरों को लेकर जो व्यवहार अपनाया है, वह भेदभावपूर्ण है और उचित और गैर भेदभावपूर्ण (फ्रैंड) के उलट है. आदेश में कहा गया है कि एरिक्सन द्वारा ली जाने वाली रॉयल्टी दरों का पेटेंट वाले उत्पाद की व्यावहारिता से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका संबंध विनिर्मित उत्पाद के अंतिम मूल्य से है जिसमें पेटेंट का इस्तेमाल किया गया है.
आयोग ने कहा, एरिक्सन फ्रैंड शर्तों के उलट काम कर रही है और विनिर्मित मूल्य की लागत पर रॉयल्टी लगा रही है. समान प्रौद्योगिकी में प्रति फोन दो अलग-अलग लाइसेंस शुल्क की वसूली प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण है. सीसीआई ने कहा कि किसी पक्ष को गैर खुलासा करार को क्रियान्वित करने के लिए दबाव बनाना और अधिक व अनुचित रॉयल्टी दरें लगाना प्रथम दृष्टया बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरपयोग है और यह प्रतिस्पर्धा कानून के संबंधित प्रावधान का उल्लंघन है.

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