2जी घोटाले में न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास नहीं: सीबीआई

नयी दिल्‍ली: कुछ गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा 2जी घोटाले की जांच को कथित तौर पर बाधित करने के आरोपों का सामना कर रही सीबीआई ने आज कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और दावा किया कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष तथ्यों को […]

नयी दिल्‍ली: कुछ गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा 2जी घोटाले की जांच को कथित तौर पर बाधित करने के आरोपों का सामना कर रही सीबीआई ने आज कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और दावा किया कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष तथ्यों को तोड मरोडकर पेश किया जा रहा है.

ऐसे में जब सीबीआई उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रही है, एजेंसी सूत्रों ने कहा कि उसने न्यायालय के 12 अगस्त के आदेश पर तुरंत कार्य किया और सभी संबंधित दस्तावेज और रिकार्ड वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल को सौंप दिये ताकि वह अगली सुनवायी के दौरान उसे पेश कर सकें.

वेणुगोपाल ही एजेंसी की ओर से न्यायालय में पेश होने वाले हैं. इसमें सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की ओर से एक सुझाव भी शामिल था जिसमें उन्होंने कानून मंत्रालय के इस विचार को रिकार्ड में नहीं लेने का उल्लेख किया है जिसमें दावा किया गया था कि रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता.

एक उदाहरण का उल्लेख करते हुए जिसमें सीबीआई पर जांच विलंबित करने का आरोप है, सूत्रों ने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय को सीबीआई के उप महानिरीक्षक संतोष रस्तोगी के 2जी घोटाले की जांच करने वाली टीम का हिस्सा होने तथा वरिष्ठों के कहे अनुसार नहीं चलने के कारण उनका स्थानांतरण करने को लेकर गुमराह किया गया है.

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