वित्त मंत्रालय ने नये सेबी चीफ के लिए मंगाया आवेदन, अगले महीने समाप्त हो रहा है अजय त्यागी का कार्यकाल

नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन पद के लिए आवेदन मंगाया है. सेबी के मौजूदा चेयरमैन अजय त्यागी का तीन साल का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है. हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी त्यागी की सेबी प्रमुख पद पर नियुक्ति 2017 में […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 28, 2020 5:54 PM

नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन पद के लिए आवेदन मंगाया है. सेबी के मौजूदा चेयरमैन अजय त्यागी का तीन साल का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है. हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी त्यागी की सेबी प्रमुख पद पर नियुक्ति 2017 में तीन साल के लिए हुई थी. उन्होंने पदभार एक मार्च, 2017 को संभाला.

ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि त्यागी के कामकाज के आधार पर उन्हें कम-से-कम दो साल का सेवा विस्तार मिल सकता है. हालांकि, 24 जनवरी को जारी सार्वजनिक नोटिस में पात्र उम्मीदवारों से सेबी चेयरमैन पद के लिए आवेदन मंगाये गये हैं. यह बताता है कि सरकार उन्हें दो साल का सेवा विस्तार देने को इच्छुक नहीं है.

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने नोटिस जारी कर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मंगाया है. उम्मीदवारों से जरूरी दस्तावेज के साथ 10 फरवरी तक आवेदन देने को कहा गया है. इसके पहले, सरकार ने यूके सिन्हा को तीन साल का सेवा विस्तार दिया था. त्यागी के मामले में सरकार ने दो बार नियुक्ति अधिसूचना जारी की.

10 फरवरी, 2017 को जारी पहली अधिसूचना के अनुसार, आर्थिक मामलों के विभाग में तत्कालीन अतिरिक्त सचिव (निवेश) त्यागी को पांच साल या 65 साल की उम्र या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए सेबी चेयरमैन नियुक्त किया गया था. बाद में एक और अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गयी. चूंकि, अभी त्यागी के पास नौकरी की उम्र बची है, इसलिए वह फिर से आवेदन दे सकते हैं.

हालांकि, यह नये सिरे से नियुक्ति होगी और सेवा विस्तार नहीं माना जायेगा. प्रक्रिया के तहत नियामक प्रमुख पद के लिए उम्मीदवारों को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली वित्तीय क्षेत्र नियायमक नियुक्ति खोज समिति (एफएसआरएएससी) छांटती है. छांटे गये उम्मीदवारों का साक्षात्कार आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी. इसमें तीन बाहरी सदस्य होते हैं, जिनके पास क्षेत्र की जानकारी होती है. बातचीत के आधार पर एफएसआरएससी मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति को नाम भेजती है.

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