झारखंड में पतंजलि को झटका, रांची में 15 एकड़ जमीन पर हाई कोर्ट का नोटिस

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन पतंजलि को देने संबंधी एक मामले में सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव की संस्था को नोटिस जारी कर उसका पक्ष जानना चाहा है. मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश शंकर की पीठ छोटानागपुर लॉ कॉलेज […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 21, 2019 9:36 PM

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन पतंजलि को देने संबंधी एक मामले में सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव की संस्था को नोटिस जारी कर उसका पक्ष जानना चाहा है. मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश शंकर की पीठ छोटानागपुर लॉ कॉलेज के प्राचार्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

प्राचार्य ने अपनी याचिका में कहा है कि कॉलेज के विस्तार के लिए राज्य सरकार से 2.5 एकड़ जमीन की मांग की गयी थी. लेकिन सरकार ने कॉलेज के पास की लगभग 15 एकड़ जमीन पतंजलि को दे दी और उसे कोई भूमि नहीं दी. सुनवाई के दौरान लॉ कॉलेज ने अदालत को बताया कि उसी के आदेश पर 2003 में कॉलेज को चार एकड़ जमीन दी गयी थी.

इसके लिए सरकार को साठ लाख रुपये दिये गये थे. लेकिन अब कॉलेज के विस्तार के लिए 2.5 एकड़ और जमीन की जरूरत थी जो उसे नहीं दी गयी. जबकि, कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन मात्र 15 रुपये में पतंजलि को दे दी गयी है, जो कॉलेज के साथ नाइंसाफी है.

अपने जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि यह नीतिगत मामला है. इसके बाद अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनना जरूरी है, इसलिए पतंजलि को नोटिस जारी कर उसका पक्ष पूछा गया है.

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