बामुलाहिजा होशियार! लगातार दो महीने GSTR नहीं भरने वालों को E-way bill निकालने में होगी मुश्किलें

नयी दिल्ली : लगातार दो माह तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारी 21 जून से माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल नहीं निकाल सकेंगे. वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी. वहीं, जीएसटी कम्पोजिशन योजना के तहत कंपनियां यदि लगातार दो बार (छह महीने) रिटर्न दाखिल नहीं करते […]

नयी दिल्ली : लगातार दो माह तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारी 21 जून से माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल नहीं निकाल सकेंगे. वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी. वहीं, जीएसटी कम्पोजिशन योजना के तहत कंपनियां यदि लगातार दो बार (छह महीने) रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो वे भी ई-वे बिल नहीं निकाल पायेंगे.

इसे भी देखें : सरकार ने जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के GSTR-1 दाखिल करने की Last Date बढ़ायी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इस बारे में 21 जून, 2019 की तिथि अधिसूचित की है. इसमें कहा गया है कि यदि जीएसटी नियमों के तहत इस अवधि में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया, तो माल भेजने वाला, माल पाने वाला, ई-कॉमर्स परिचालक और कूरियर एजेंसी पर इलेक्ट्रॉनिक वे या ई-बिल निकालने पर रोक होगी.

दरअसल, कायदे के अनुसार, कम्पोजिशन योजना वाले करदाता यदि दो लगातार कर अवधियों के दौरान रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे या नियमित करदाता यदि लगातार दो महीने तक रिटर्न जमा नहीं करायेंगे, तो उनके ई-वे बिल निकालने पर रोक लग जायेगी. वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत कंपनियों को अगले महीने की 20 तारीख तक पिछले महीने का रिटर्न दाखिल करना होता है.

वहीं, कम्पोजिशन योजना का विकल्प चुनने वाले कारोबारियों को तिमाही के अंत के बाद अगले महीने की 18 तारीख तक रिटर्न दाखिल करना होता है. वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने ऐसी आईटी प्रणाली स्थापित की है, जिसमें निर्धारित अवधि में रिटर्न नहीं दाखिल करने वाली कंपनियों के ई-वे बिल निकालने पर रोक लग जायेगी.

अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से जीएसटी चोरी रोकने में मदद मिलेगी. बीते वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर की अवधि में जीएसटी चोरी या उल्लंघन के 15,278 करोड़ रुपये के 3,626 मामले सामने आये हैं.

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