नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटेन की दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वोडाफोन पर बकाया 20 हजार करोड़ रु पये की वसूली करने और इस मसले पर सरकार को पंचाट में जाने से रोकने के लिए दायर जनिहत याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया है.
न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता पूर्व अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल बिश्वजीत भट्टाचार्य को इस मामले में अब तक केंद्र की कार्रवाई से संबंधित दस्तावेजों के साथ नयी याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है.
