31 तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर लगेगा 10 हजार रुपये दंड

31 अक्तूबर तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करनेवालों पर 10 हजार रुपये का दंड लगेगा. साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया जायेगा. मुख्य आयकर आयुक्त वी महालिंगम ने यह जानकारी दी. मुख्य आयकर आयुक्त के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत सभी कंपनियों (चाहे वह घाटे में ही क्यों न हों) को 31 […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 23, 2018 6:50 AM

31 अक्तूबर तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करनेवालों पर 10 हजार रुपये का दंड लगेगा. साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया जायेगा. मुख्य आयकर आयुक्त वी महालिंगम ने यह जानकारी दी. मुख्य आयकर आयुक्त के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत सभी कंपनियों (चाहे वह घाटे में ही क्यों न हों) को 31 अक्तूबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करना है. इस निर्धारित समय सीमा तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करनेवालों पर 10 हजार रुपये का दंड लगेगा.

साथ ही आयकर अधिनियम की धारा 276सीसी के तहत मुकदमा भी दायर किया जा सकेगा. जिन करदाताओं को रिटर्न के साथ ऑडिटेड अकाउंट दाखिल करना है, उनके लिए भी निर्धारित समय सीमा 31 अक्तूबर ही है.

इस समय सीमा तक ऑडिटेड आकाउंट नहीं दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 271बी के तहत 0.5 प्रतिशत या 1.5 लाख रुपये के कारोबार पर (इसमें जो भी कम हो) जुर्माना लगाया जा सकेगा.

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