Good News : हायर एजुकेशन और नया बिजनेस शुरू करने की खातिर पैसा निकाल सकेंगे NPS अंशधारक

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय पेंशन योजना ( एनपीएस ) के अंशधारक अब उच्च शिक्षा तथा नया कारोबार स्थापित करने के लिए अपने खातों से आंशिक रूप से पैसा निकाल सकेंगे. पेंशन कोष नियामक व विकास प्राधिकार (पीएफआरडीए) ने कहा है कि उसके निदेशक मंडल की पिछले सप्ताह हुई बैठक में इस बाबत फैसला किया गया […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 3, 2018 7:20 PM

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय पेंशन योजना ( एनपीएस ) के अंशधारक अब उच्च शिक्षा तथा नया कारोबार स्थापित करने के लिए अपने खातों से आंशिक रूप से पैसा निकाल सकेंगे. पेंशन कोष नियामक व विकास प्राधिकार (पीएफआरडीए) ने कहा है कि उसके निदेशक मंडल की पिछले सप्ताह हुई बैठक में इस बाबत फैसला किया गया है.

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प्राधिकार ने एक बयान में कहा है कि अब एनपीएस के उन अंशधारकों को भी आंशिक निकासी की अनुमति होगी, जो अपनी रोजगार क्षमता बढ़ाना चाहते हैं या उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं अथवा पेशेवर या तकनीकी योग्यता हासिल करना चाहते हैं. इसी तरह नया कारोबार स्थापित करने या नये कारोबार का अधिग्रहण करने के इच्छुक एनपीएस अंशधारकों को भी आंशिक निकासी की अनुमति होगी.

गौरतलब है कि एनपीएस केंद्र सरकार का प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है. बयान के अुनसार, निदेशक मंडल ने एनपीएस के निजी क्षेत्र अंशधारकों के लिए ‘एक्टिव च्वाइस’ श्रेणी में इक्विटी निवेश की सीमा को मौजूदा 50 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी करने का फैसला किया गया है. हालांकि, इक्विटी में निवेश बढ़ाने का विकल्प ग्राहकों के लिए 50 साल तक की आयु तक उपलब्ध होगा.

एनपीएस में अंशधारकों को दो निवेश विकल्पों ‘ऑटो च्वाइस’ और ‘एक्टिव च्वाइस’ में पोर्टफोलियो बनाने की अनुमति है. एनपीएस और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का नियमन पीएफआरडीए कर रहा है. इनका संचयी ग्राहक आधार 2.13 करोड़ से अधिक है.

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