आॅनलाइन रिटर्न दाखिल न करनेवालों पर EPFO सख्त, 700 पीएफ ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई के दिये निर्देश

नयी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से उन 700 भविष्य निधि ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जिन्होंने आॅनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया है. ईपीएफओ ने एक बयान में कहा है कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने एक समीक्षा में पाया कि 700 से अधिक निजी भविष्य निधि […]

नयी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से उन 700 भविष्य निधि ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जिन्होंने आॅनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया है.

ईपीएफओ ने एक बयान में कहा है कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने एक समीक्षा में पाया कि 700 से अधिक निजी भविष्य निधि ट्रस्टों (पीएफ ट्रस्ट) ने आॅनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया.

ईपीएफओ ऑनलाइन निकासी से संबंधित जानें 10 महत्वपूर्ण जानकारियां

इसके अनुसार, कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अपने देश भर में फैले सभी कार्यालयों से कहा है कि वे इस तरह के सभी संस्थानों द्वारा आॅनलाइन रिटर्न फाइल किया जाना सुनिश्चित करें और इसका उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करें.

इसके साथ ही ईपीएफओ ने इन ट्रस्टों से कहा है कि वे अपने 84 लाख सदस्यों को एसएमएस, ई-मेल या मोबाइल ई-पासबुक के जरिये पीएफ अंशदान की जानकारी प्राप्ति के दो दिन के भीतर दें.

20 के बदले अब 10 दिनों में दावों का निपटान करेगी EPFO

ईपीएफओ ने वर्ष 2014 में निजी भविष्य निधि ट्रस्टों के लिए ऍनलाइन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया था. ये निजी ट्रस्ट कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि का खुद प्रबंधन करते हैं. हालांकि, उन्हें इस मामले में उन सभी शर्त एवं लाभ को उपलब्ध कराना होता है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के तहत उपलब्ध कराये जाते हैं.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >