Good News: Driving Licence, RC और परमिट की बढ़ गई वैलिडिटी, जान लीजिए कब तक

Driving Licence News Update: कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है. राज्यों को जारी की गयी एक एडवाइजरी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और अन्य मोटर व्हीकल दस्तावेजों की वैलिडिटी को बढ़ाया जा रहा है. ये विस्तार उन वाहनों के डॉक्यूमेंट्स के लिए है, जिनकी वैलिडिटी को लॉकडाउन के कारण नहीं बढ़वाया जा सका और इनकी वैधता 1 फरवरी 2020 से या 31 मार्च 2021 तक समाप्त हो जाएगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 30, 2021 10:15 AM

Driving Licence News Update: कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है. राज्यों को जारी की गयी एक एडवाइजरी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और अन्य मोटर व्हीकल दस्तावेजों की वैलिडिटी को बढ़ाया जा रहा है. ये विस्तार उन वाहनों के डॉक्यूमेंट्स के लिए है, जिनकी वैलिडिटी को लॉकडाउन के कारण नहीं बढ़वाया जा सका और इनकी वैधता 1 फरवरी 2020 से या 31 मार्च 2021 तक समाप्त हो जाएगा.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी.

इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है. मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है. परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध मानें.

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पांचवीं बार बढ़ी वैलिडिटी

कोरोना संकट के मद्देनजर यह पांचवीं बार है, जब मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को बढ़ाया गया है. इसने पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी को आगे बढ़ाने के लिए 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को एडवाइजरी जारी की थी.

ड्राइविंग लाइसेंस को करें आधार से लिंक

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में सभी ड्राइवरों से कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए कहा. नये नियम का मकसद आम जनता के लिए सेवाओं को परेशानी मुक्त बनाना है. आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक कराने का सबसे बड़ा फायदा होगा डुप्लीकेसी खत्म होने का. कोई भी फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा. दूसरे एक्सीडेंट या किसी इमरजेंसी की स्थिति में पहचान आसानी से हो सकेगी.

आधार को ऐसे करें लिंक

लाइसेंस से लिंक करने के लिए राज्य सड़क परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं. यहां लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर ड्रॉप-डाउन मेनू में से ड्राइविंग लाइसेंस विकल्प चुनें. ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें और गेट डीटेल्स पर क्लिक करें. अब दिये गए स्पेस में 12 अंकों का आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें. जरूरी डीटेल भरने के बाद ‘सबमिट’ पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा. प्रॉसेस को पूरा करने के लिए ओटीपी दर्ज करें. Driving Licence को निर्धारित समयसीमा के भीतर Aadhaar Card से लिंक करने में विफल रहने पर ड्राइविंग लाइसेंस निष्क्रिय हो सकता है.

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