BH Series New Vehicle Registration Rules: देश के राज्यों के बीच निजी वाहनों के बिना रोक-टोक ट्रांसफर की सुविधा के लिए सरकार ने नयी रजिस्ट्रेशन सीरीज की घोषणा की है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नये वाहनों के लिए जारी किया गया नया रजिस्ट्रेशन चिह्न है – भारत सीरीज (BH-series).
भारत सीरीज (BH) की एक नयी व्यवस्था तहत उन रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों के निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे जिनके चार या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में ऑफिस हैं.
राज्यों के बीच व्यक्तिगत वाहनों का आना-जाना सुगमता से संभव बनाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने नयी पंजीकरण शृंखला शुरू की है. मंत्रालय ने इस व्यवस्था के तहत नये पंजीकरण चिह्न भारत शृंखला (बीएच-सीरीज) को अधिसूचित किया है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत शृंखला के तहत रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों या संगठनों के उन कर्मचारियों को यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हैं.
इस व्यवस्थता के तहत वाहन मालिकों को एक राज्य/संघ शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/संघ शासित प्रदेश में स्थानांतरित होने पर नये सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी. इस योजना के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बीच व्यक्तिगत वाहनों की आवाजाही सुगमता से हो सकेगी.
बयान में कहा गया, वाहनों के पंजीकरण के लिए आईटी आधारित समाधान इस दिशा में एक प्रयास है. एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण पर वाहनों का पुन: पंजीकरण कराने की जरूरत होती थी, जो काफी परेशानी वाला काम होता था.
बीएच शृंखला का पंजीकरण चिह्न YY BH #### XX होगा. वाईवाई से आशय पहले पंजीकरण के वर्ष से होगा. बीएच भारत शृंखला का कोड होगा. #### चार अंकों की संख्या और एक्सएक्स दो अक्षर होंगे.
मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को जारी अधिसूचना के जरिये नये वाहनों के पंजीकरण के लिए नया पंजीकरण चिह्न भारत शृंखला शुरू किया है. इस पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों के मालिकों को दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर नये सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी.
अधिसूचना के अनुसार बीएच-शृंखला के गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के समय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 10 लाख रुपये तक के वाहन पर आठ प्रतिशत का मोटर वाहन कर लिया जाएगा.
10 से 20 लाख रुपये के वाहन पर यह कर 10 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से अधिक के वाहन पर 12 प्रतिशत होगा. डीजल वाहनों पर दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा. वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर दो प्रतिशत कम शुल्क लगेगा.
Format of Bharat series (BH series) Registration Mark-
YY BH #### XX
YY – Year of first registration
BH – Code for Bharat Series
#### – 0000 to 9999 (randomized)
XX – Alphabets (AA to ZZ)
