गोपालगंज : स्लीपर क्लास व इंटरसिटी के चेयर कार में आरक्षण करा कर सफर करनेवाले यात्रियों को राशन कार्ड दिखाने पर भी ट्रेन में यात्र करने की अनुमति मिल सकेगी, जबकि अन्य क्लास में यात्र के लिए दूसरे पहचान पत्र दिखाने होंगे.
स्लीपर एवं चेयर कार की यात्र में अब दो विकल्प बढ़ाये गये हैं. पूर्वोत्तर रेलवे के पीआरओ आलोक कुमार ने बताया कि 31 जुलाई तक आरक्षित श्रेणी में यात्र करनेवाले यात्री नौ प्रकार के पहचान पत्र ही टीटीइ को दिखा सकते थे. नये आदेश में इनकी संख्या बढ़ा कर 11 कर दी गयी है. इसमें राशन कार्ड को भी शामिल किया गया है.
रेलवे का मानना है कि स्लीपर क्लास और इंटरसिटी के सामान्य चेयर कार में सफर करनेवाले अधिकतर यात्री गरीब व गांव से जुड़े होते हैं, जिनके पास राशन कार्ड और पासबुक के अलावा अन्य पहचान पत्र नहीं होते हैं. नये आदेश में ऐसे यात्री राशन कार्ड व बैंक की पासबुक की फोटो स्टेट दिखा कर सफर कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि आरक्षण टिकट वाले यात्रियों को यात्र के दौरान दिखाये जाने वाले पहचान पत्र के संबंध में आदेश मिल चुका है. इसके बारे में टीटीइ व अन्य संबंधित स्टाफ को जानकारी दे दी गयी है.
यात्र में ये रहे पहचान पत्र.
मतदाता पहचान पत्र.
पासपोर्ट
पैनकार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र
मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेजों द्वारा जारी पहचान पत्र
राष्ट्रीयकृत बैंकों की फोटो युक्त पासबुक
फोटो लगा हुआ क्रेडिट कार्ड
आधार कार्ड
सरकारी उपक्र मों, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय व पंचायत प्रशासन द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र स्लीपर व इंटरसिटी के सामान्य चेयर कार में सफर करने वाले यात्री के लिए राशन कार्ड और राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक का फोटो स्टेट
