BH सीरीज की शुरुआत देश के रक्षा कर्मी, केंद्र और राज्य सरकारों, PSUs के कर्मचारियों के लिए की गयी थी. 

अब कोई भी इस नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है. 

इस नंबर वाली कारों को किसी भी राज्य में बिना रोक-टोक कितने भी समय के लिए लेकर जाया जा सकता है.

इस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. 

BH सीरीज पर सरकारी नियमों के तहत 10 लाख से कम दाम वाले गैर-परिवहन गाड़ियों पर 8% टैक्स है 

वहीं 10 से 20 लाख रुपये वाले वाहनों पर टैक्स 12% है 

डीजल गाड़ियों पर 2% ज्यादा और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 2% कम टैक्स लिया जाता है.