Imran Khan Arrest: तोशाखाना मामले में पाकिस्तान पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुसीबतें बढ़ती जा रही है. उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. वहीं, उन्हें कोर्ट से भी झटका मिला है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी प्रमुख इमरान खान की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. साफ है कि इस्लामाबाद की कोर्ट ने इमरान के अरेस्ट वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं इमरान: इमरान खान की याचिका खारिज होने के बाद इमरान की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है. बीते दिन यानी रविवार को पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने उनके आवास पहुंची था, लेकिन इमरान खान अपने कमरे में नहीं मिले. कयास लगाये जा रहे थे कि गिरफ्तारी के बीच वो फरार हो गये हैं. हालांकि बाद में वो लोगों से मुखातिब हुए.
इमरान खान के वकील ने दी यह दलील: गौरतलब है कि इससे पहले इमरान खान के वकील अली बुखारी, कैसर इमाम और गौहर अली खान जिला एवं सत्र अदालत में पेश हुए, जहां बुखारी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल (इमरान खान) ने हमेशा अदालत के आदेशों का पालन किया है. इमाम ने दलील दी कि अगर खान सात मार्च को अदालत में पेश होना चाहते हैं तो इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती. इस पर न्यायाधीश ने कहा कि पीटीआई प्रमुख को वारंट निलंबित कराने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए.
इमरान के लाइव प्रसारण पर रोक: इससे पहले पूर्व पीएम इमरान खान के लाइव प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है. पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाली संस्था ने रविवार को ही इमरान खान के लाइव और रिकॉर्ड किये गये भाषणों के टीवी चैनलों पर प्रसारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया. इससे कुछ घंटे पहले ही खान पर तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी हालांकि सात मार्च को अदालत में पेश होने का हवाला देकर वह इससे बच गए थे.
क्या है तोशाखाना मामला: गौरतलब है कि इमरान खान पर तोशाखाना में रखे गये तोहफों को कम दाम पर खरीदने और फिर उसे बेचकर लाभ अर्जित करने का आरोप है. इमरान पर जानकारी छिपाने का भी आरोप है. बता दें, तोशाखाना से मतलब उस भंडार से है जहां विदेशी अफसरों या शासकों की ओर से देश के अधिकारियों या प्रमुखों को दिए कीमती उपहारों के रखा जाता है.
भाषा इनपुट के साथ