अमेरिका में बादल के खिलाफ मामला खारिज

वाशिंगटन : अमेरिका स्थित एक सिख संगठन ने आज कहा कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ दायर मामले को खारिज करने के अमेरिकी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देगा. जिला अदालत ने पिछले ही सप्ताह बादल के खिलाफ दायर मानवाधिकार उल्लंघन के मुकदमे को खारिज किया है. सिख फॉर जस्टिस […]

वाशिंगटन : अमेरिका स्थित एक सिख संगठन ने आज कहा कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ दायर मामले को खारिज करने के अमेरिकी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देगा. जिला अदालत ने पिछले ही सप्ताह बादल के खिलाफ दायर मानवाधिकार उल्लंघन के मुकदमे को खारिज किया है.

सिख फॉर जस्टिस :एसएफजे: ने पिछले वर्ष बादल के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन का मामला दायर किया था लेकिन विस्कांसिन की अमेरिकी जिला अदालत ने उसे पिछले शुक्रवार को खारिज कर दिया.

संगठन ने कहा कि वह अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील में फैसले को चुनौती देते हुए अपील करेगा कि भेजे गए सम्मन के आधार पर बादल को व्यक्तिगत तौर पर अमेरिकी फेडरल न्यायाधीश के समक्ष पेश होने को कहा जाए.

एसएफजे ने एक बयान में कहा कि संगठन इस मुकदमे के लिए शिकागो की शीर्ष लॉ फर्म और मशहूर वकील समूह ‘पाविच लॉ ग्रुप’ की सेवाएं ले रहा है. इस लॉ फर्म में अमेरिकी फेडरल अदालत के पूर्व न्यायाधीश इयान लेविन भी शामिल हैं जिन्हें ‘एलियन टोर्ट क्लेम्स एक्ट’ और ‘टॉर्चर विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट’ के तहत मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को निपटाने में महारत हासिल है.

विस्कॉसिन की जिला अदालत ने 17 मई के अपने आदेश में कहा कि न्यूयॉर्क स्थित ‘सिख फॉर जस्टिस’ के दावे के विपरीत बादल को कभी भी अदालत में सम्मन नहीं किया गया है. बादल के खिलाफ मुकदमा इसी संगठन ने दायर किया है.

न्यायाधीश जीन एडलमैन ने अपने पांच पन्नों के फैसले में कहा कि सिख फॉर जस्टिस :एसएफजे: ने एक ‘मौलिक’ लेकिन अपुष्ट दलील दी कि बादल को अदालत द्वारा सम्मन भेजे गए हैं जबकि क्रिस्टोफर करातोविल और उसके भाई ने एसएफजे की ओर से सुरीन्दरपाल सिंह कालरा नामक व्यक्ति को पंजाब का मुख्यमंत्री मानकर उसे सम्मन भेजा था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >