बिहार की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में अब 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा. गुरुवार को बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए) अधिनियम और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में) आरक्षण अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दे दी. संशोधित अधिनियम के तहत दोनों मामलों में अनुसूचित जातियों को 20 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों को दो फीसदी, पिछड़ा वर्ग को 18 फीसदी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25 फीसदी सहित कुल 65 फीसदी आरक्षण रहेगा. इसके अलावा केंद्रीय अधिनियम के तहत पहले से स्वीकृत इडब्लूएस (आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों) को 10 फीसदी का आरक्षण मिलता रहेगा. शुक्रवार को यह दोनों विधेयक बिहार विधान परिषद में पेश किये जायेंगे.
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