असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के ख़िलाफ़ मंगलवार को चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन करने के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
दरअसल मुख्यमंत्री ने मतदान के दिन एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था.
आयोग ने मुख्यमंत्री गोगोई द्वारा सोमवार को मतदान से पहले संवाददाता सम्मेलन करने को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए उनके ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था.
चुनाव आयोग के निर्देश के बाद ज़िला उपायुक्त ने मुख्यमंत्री गोगोई के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर ली है और इसकी पुष्टि भी कर दी है. इस तरह के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की जा सकती है.
जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के तहत जुर्म साबित होने पर दो साल की जेल या फिर जुर्माना या दोनों हो सकते है.
उप चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना के अनुसार असम में चुनाव अधिकारियों ने गोगोई से कहा था कि चुनाव संपन्न होने के 48 घंटे पहले संवाददाता सम्मेलन करना उचित नहीं था.
यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है क्योंकि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं.
वहीं एक शिकायत की जांच पड़ताल के बाद आयोग ने बीजेपी नेता हिमंत विश्व शर्मा द्वारा मतदान शुरू होने के 48 घंटे के भीतर चुनावी रैली करने की बात को गलत पाया.
मुख्यमंत्री गोगोई कई मौकों पर कथित तौर पर चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगा चुके है.
असम में सोमवार को दूसरे और आख़िरी चरण के तहत विधानसभा की 61 सीटों के लिए वोट डाले गए.
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