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छात्र से दुष्कर्म का प्रयास, पिटाई

आसनसोल: आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत उषाग्राम स्थित भगत पाड़ा के माझी पाड़ा में 12वीं की छात्र के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश और पीड़िता समेत तीन परिजनों के पिटाई कांड में आरोपी समेत तीन परिजनों के खिलाफ आसनसोल दक्षिण थाना में एफआइआर दर्ज किया गया. आरोपियों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कानून 1989 के धारा […]

आसनसोल: आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत उषाग्राम स्थित भगत पाड़ा के माझी पाड़ा में 12वीं की छात्र के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश और पीड़िता समेत तीन परिजनों के पिटाई कांड में आरोपी समेत तीन परिजनों के खिलाफ आसनसोल दक्षिण थाना में एफआइआर दर्ज किया गया.

आरोपियों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कानून 1989 के धारा तीन भी लगायी गयी है.
जानकारी के अनुसार छह मई की सुबह पीड़िता पड़ोस के एक मकान में कुआं से पानी लाने गयी थी. वहां आसपास के कई लोग पानी लेते हैं.

मकान की देखरेख का जिम्मा विजय भगत व उसके परिजनों पर है. पानी भरने के समय ही विजय पीड़िता को बहाने से अपने साथ एक कमरे में ले गया. चंद मिनटों बाद उसकी मां भी वहां पहुंची. लड़की की चीख सुन कर वह कमरे के पास गयी. दरवाजा को जोरदार धक्का देने पर विजय दरवाजा खोल कर फरार हो गया. पीड़िता के परिजनों ने थाना में इसकी शिकायत दर्ज करानी चाही. विजय को इसकी सूचना मिलने पर उसने अपनी मां रूदा भगत व बहन रेखा भगत के साथ मिल कर पीड़िता की बहन व मां की पिटाई कर दी.

इसके बाद पीड़ित परिवार कांग्रेस नेत्री संपा सरकार और कालीराम मुखर्जी के पास पहुंचा और पूरी घटना से अवगत कराया. दोनों की पहल पर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. बुधवार की दोपहर पुलिस पीड़िता के घर पहुंची. लेकिन कार्रवाई में दिलचस्पी नहीं दिखायी. कांग्रेस नेत्री श्रीमती सरकार ने इसकी जानकारी पुलिस कमिश्नरेट के वरीय अधिकारियों को दी.

सहायक पुलिस आयुक्त (सेंट्रल) अजय प्रसाद ने बुधवार की रात को ही पीड़िता के आवास पर जाकर परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया. थाना की ओर से गुरुवार को दर्ज एफआइआर की प्रति पीड़िता के परिजनों को दी गयी.

कांग्रेस नेत्री श्रीमती सरकार ने बताया कि इसकी सूचना वर्दवान जिला अधिकारी व पुलिस आयुक्त को भी दी गयी है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत मामले की जांच करने की मांग की गयी है. उन्होंने कहा कि आरोपी विजय फरार हो चुका है. जबकि उसकी आरोपी मां व बहन खुलेआम घूम रही है.

आरोपियों पर 341, 376, 511, 323, 506, 354, 354ए व 34 और एससी/एसटी एक्ट 1898 की धारा तीन लगायी गयी है. उनका कहना है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीड़ित आदिवासियों को सहायता करने का आहवान किया है. इसी के तहत उनलोगों की सहायता की गयी है. सात दिनों के भीतर इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई,तो थाना में धरना पर बैठ जायेंगे. मालूम हो इस घटना के अनुसंधान अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त (सेंट्रल) अजय प्रसाद को बनाया गया है.

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