अलीगंज . प्रखंड उपप्रमुख के विरुद्घ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष बैठक 23 मार्च को बुलायी गयी है. इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी मो जफर इमाम ने बताया कि इसे लेकर सभी संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों को पत्र भेज कर जानकारी दी गयी है. कार्यपालक पदाधिकारी मो जफर इमाम ने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा दिए गये आवेदन में उपप्रमुख के विरुद्घ अविश्वास प्रस्ताव के लिए एजेंडा निम्नवत है. उपप्रमुख का कार्यकाल चार वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक समाजिक न्याय समिति का गठन नहीं किया गया है. जो बिहार पंचायत राज अधिनियम का उल्लंघन है. बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के नियमानुसार कम से कम 2 माह में सामाजिक न्याय समिति का एक साधारण बैठक बुलानी है. जो एक बार भी नहीं बुलायी गयी है. बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में सामाजिक न्याय समिति के द्वारा अनुजाति/अनु जन जाति एवं कमजोर वर्गो की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों को प्रोत्साहन करना है. जो उपप्रमुख द्वारा नहीं किया गया है. साथ ही साथ शिक्षक बहाली में इनके द्वारा प्रखंड प्रमुख का पद्भार में रहते हुए घोर अनियमितता किया गया है. जिसमें अधिकांश शिक्षकों पर मुकदमा दायर किया गया है. जिससे इनके क्रियाकलाप से प्रखंड की गरिमा धूमिल की गई है.
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उपप्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष बैठक 23 को
अलीगंज . प्रखंड उपप्रमुख के विरुद्घ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष बैठक 23 मार्च को बुलायी गयी है. इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी मो जफर इमाम ने बताया कि इसे लेकर सभी संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों को पत्र भेज कर जानकारी दी गयी है. कार्यपालक पदाधिकारी मो जफर इमाम ने बताया […]
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