नयी दिल्ली :दिल्ली हाइकोर्ट ने एक लड़के पर शादी का वायदा कर संबंध बनाने का आरोप लगाया है. जब लड़के के पिता ने शादी से पहले दहेज की मांग की, तो लड़की ने रेप का केस दर्ज कराया. इस दौरान लड़के के पिता ने कहा कि वह बिना दहेज के अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवाने के लिए तैयार है. लड़का और लड़की के अभिभावक की ओर से हाइकोर्ट के सामने एक एग्रीमेंट यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पेश किया गया, जिसमें लड़के के पिता ने बयान दिया कि वह अपने बेटे की शिकायती लड़की के साथ शादी कराने के लिए तैयार हैं और यह शादी बिना दहेज के होगी और लड़की को सही तरह से रखा जायेगा.
हाइ कोर्ट ने आरोपी लड़के को 25 सितंबर तक अग्रिम जमानत दी है और निर्देश दिया कि एग्रीमेंट के तहत जो बयान दिया गया है, उसका पालन किया जाये. शादी के बाद उसे रजिस्टर्ड कराने के बाद साक्ष्य अदालत में पेश किया जाये. गौरतलब है कि 12वीं में पढ़ने वाली लड़की को आरोपी ट्यूशन पढ़ाता था. लड़की का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाये. जब लड़की ने अपने पिता को इस बारे में बताया, तब उन्होंने आरोपी के पिता से शादी की बात की.आरोपी के पिता ने कहा कि उनका बेटा अब सरकारी टीचर है, ऐसे में दहेज में 10 लाख रु पये देने होंगे. लड़की के पिता ने यह रकम देने में असमर्थता दिखायी, तो आरोपी के पिता ने शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद लड़की ने केस