एनसीआर के केबल टीवी ग्राहकों के लिए 25 जून तक कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (सीएएफ) जमा करना अनिवार्य है. जिन ग्राहकों का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं जमा होगा, उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा.
टेलीकॉम नियामक ट्राई के प्रिंसिपल एडवाइजर सुधीर गुप्ता ने कहा कि अगर ग्राहक अपने केबल टीवी ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को 25 जून तक सीएएफ नहीं देते हैं तो उनकी सेवाएं बंद हो जाएंगी. यह सेवाएं फॉर्म जमा करने पर ही चालू हो सकेंगी.
उन्होंने कहा कि एनसीआर में 28 लाख सेट टॉप बॉक्स हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 20 फीसदी ग्राहकों ने ही फॉर्म जमा किए हैं.