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नाबालिग मानते हुए माता के साथ रहने का आदेश

* शादी की नीयत से भगाने का आरोपजमुई : पुरानी बाजार निवासी दिलीप केशरी ने विगत 31 मई को जमुई थाना में आवेदन देकर भछियार निवासी मो इरफान पिता मो निजाम, मो इरफान शाह पिता मो हैदर शाह तथा मो नासिर उर्फ कारू पिता मो मकबूल पर अपनी पुत्री को 28 मई को तीन बजे […]

* शादी की नीयत से भगाने का आरोप
जमुई : पुरानी बाजार निवासी दिलीप केशरी ने विगत 31 मई को जमुई थाना में आवेदन देकर भछियार निवासी मो इरफान पिता मो निजाम, मो इरफान शाह पिता मो हैदर शाह तथा मो नासिर उर्फ कारू पिता मो मकबूल पर अपनी पुत्री को 28 मई को तीन बजे सुबह में घर से शादी की नीयत से भगाने का आरोप लगाया था.

जिस पर थानाध्यक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन तीनों के विरुद्ध अपहरण करने का मामला दर्ज किया था. इसी मामले में पुरानी बाजार निवासी नीलम रजक की बेटी निशा कुमारी अपने घर से 28 मई गायब हो गयी थी.

मंगलवार को दिलीप केशरी की बेटी खुशबू कुमारी व नीलम रजक की पुत्री निशा कुमारी प्रभारी सीजेएम सरोज कु मारी के न्यायालय में सशरीर उपस्थित हुई. जिस पर प्रभारी सीजेएम ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रघुवंश नारायण को उक्त दोनों लड़की का 164 के तहत बयान दर्ज करने का आदेश दिया.

न्यायालय में दिये गये बयान में खुशबू परवीन (खुशबू कुमारी) ने 29 मई को आसनसोल कोर्ट मे शादी करने व फिर मुस्लिम विधि से स्वेच्छा से मो इरफान के साथ निकाह करने की बात कहीं. साथ ही अपने माता पिता द्वारा अपहरण का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की बात कहीं और अपनी उम्र 18 वर्ष बताते हुए पति के साथ रहने की बात स्वीकारी.

जबकि निशा परवीन( निशा कुमारी )ने भी 29 मई को मो मोनु आलम के साथ आसनसोल कोर्ट में तथा मुस्लिम रीति रिवाज से स्वेच्छा निकाह करने व पति के साथ रहने की बात स्वीकारी. जिस पर प्रभारी सीजेएम सरोज कुमारी ने खुशबू कुमारी की मां रेखा देवी व निशा कुमारी की मां मंजू देवी के आवेदन पर विचार करके दोनों को नाबालिग मानते हुए पुलिस को पहचान के पश्चात सही सलामत खुशबू व निशा को उनकी मां को सौंपने का आदेश दिया.

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