सूडान के पूर्व राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार, दो साल की सजा

खरतूम : सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर को एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में शनिवार को दोषी पाया और उन्हें कम से कम दो बरस तक जेल में रहने की सजा सुनायी. बशीर के खिलाफ चल रहे कई मुकदमे में पहला फैसला आया है. बशीर 2000 के दशक में […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 14, 2019 9:30 PM

खरतूम : सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर को एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में शनिवार को दोषी पाया और उन्हें कम से कम दो बरस तक जेल में रहने की सजा सुनायी. बशीर के खिलाफ चल रहे कई मुकदमे में पहला फैसला आया है. बशीर 2000 के दशक में दरफुर में संघर्ष से संबंधित नरसंहार और युद्ध अपराध मामले में अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत द्वारा भी वांछित घोषित किये गये थे.

करीब साल भर पहले सूडान में बशीर के निरंकुश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे. इसके बाद सेना ने उनकी सत्ता का तख्तापलट दिया था. वह अप्रैल से सेना की हिरासत में हैं. हालांकि, सूडान की सेना ने कहा है कि वह बशीर को अंतरराष्ट्रीय अदालत को नहीं सौंपेगी. सूडान के कानून के तहत 75 साल के बशीर को बुजुर्गों के लिए बनी सरकारी जेल में भेजा जायेगा. इस जेल में ऐसे अपराध के दोषियों को भेजा जाता है, जिसमें मौत की सजा नहीं होती है.

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