बोलिविया ने बच्चों के लिए काम करने की उम्र घटाकर 10 साल कर बाल श्रम क़ानून की बहस को नया मोड़ दे दिया है.
बोलिविया के नए क़ानून के मुताबिक़ 10 साल तक की उम्र के बच्चे काम कर सकते हैं बशर्ते कि यह स्वरोज़गार के दायरे में आता हो और बच्चा स्कूल भी जाता हो.
साथ ही अनुबंध पर नौकरी के लिए उम्रसीमा घटाकर 12 साल कर दी गई है, लेकिन इसके लिए माता-पिता की अनुमति ज़रूरी होगी.
उपराष्ट्रपति अलवारो गार्सिया ने कहा कि नया क़ानून बोलिविया के लिए समय की ज़रूरत है.
बच्चों के ख़िलाफ़ हिंसा का क़ानून और कड़ा किया गया है. बाल हत्या के लिए 30 साल की क़ैद का प्रावधान किया गया है.
ब्राज़ील की यात्रा पर गए राष्ट्रपति इवो मोरालेस की ग़ैरमौजूदगी में उपराष्ट्रपति ने इस क़ानून पर हस्ताक्षर किए.
नए क़ानून को बोलिविया की संसद इस महीने की शुरुआत में ही मंज़ूरी दे चुकी है.
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ़ के मुताबिक़ दक्षिण अमरीका के सबसे ग़रीब देशों में शामिल बोलिविया में पांच लाख से अधिक बच्चे परिवार की आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं.
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