लाहौर : पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की चिकित्सकीय आधार पर जमानत छह सप्ताह के लिए मंजूर कर ली. इसके बाद उन्हें बुधवार तड़के यहां जेल से रिहा कर दिया गया.
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को शरीफ की याचिका को स्वीकार कर लिया था और उन्हें देश के अंदर अपनी पसंद के किसी भी अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दी. शरीफ पर पाकिस्तान से बाहर जाने पर रोक रहेगी.
पूर्व प्रधानमंत्री के सहयोगी एवं पीएमएल-एन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोट लखपत जेल के बाहर इकट्ठा हो गये और जब शरीफ वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने उनकी कार पर फूलों की बारिश की. कुछ कार्यकर्ता शरीफ की गाड़ी के साथ उनके घर तक आये.
