'तहलका' के संस्थापक तरुण तेजपाल को ज़मानत

उच्चतम न्यायालय ने यौन शोषण के मामले में तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल को ज़मानत दे दी है. सरकारी समाचार सेवा दूरदर्शन के मुताबिक़ तेजपाल ने अदालत में कहा कि वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न गवाहों को धमकाएंगे. तेजपाल पर पिछले साल नवंबर में गोवा में अपनी एक सहयोगी महिलाकर्मी के यौन […]

उच्चतम न्यायालय ने यौन शोषण के मामले में तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल को ज़मानत दे दी है.

सरकारी समाचार सेवा दूरदर्शन के मुताबिक़ तेजपाल ने अदालत में कहा कि वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न गवाहों को धमकाएंगे.

तेजपाल पर पिछले साल नवंबर में गोवा में अपनी एक सहयोगी महिलाकर्मी के यौन शोषण का आरोप है. उन्हें 30 नवंबर 2013 को गिरफ़्तार किया गया था और वह फिलहाल अंतरिम ज़मानत पर हैं.

अदालत ने तेजपाल को ज़मानत देने के लिए कड़ी शर्तें रखी थीं और कहा था कि इनमें से किसी एक का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द हो जाएगी.

अदालत ने साथ ही निचली अदालत से इस मामले की सुनवाई आठ महीने में पूरी करने को कहा.

इससे पहले गोवा सरकार ने 51 साल के तेजपाल को अंतरिम ज़मानत देने का विरोध किया था. उसकी दलील थी कि पीड़िता और उनके पुरुष मित्र को धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं.

उच्चतम न्यायालय ने तेजपाल को पिछली 19 मई को तीन सप्ताह की अंतरिम ज़मानत दी थी, ताकि वह अपनी मां के अंतिम संस्कार में हिस्सा ले सकें.

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