रांची : मतदाता सूची में नाम नहीं, ताे निराश न हाें, नामांकन से एक हफ्ते पहले तक आप बन सकते हैं वाेटर
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रांची : भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची को लगातार अपडेट करता रहता है. मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है. अंतिम सूची प्रकाशन के बाद अब सप्लीमेंटरी सूची भी प्रकाशित करने का नियम बनाया गया है. लोकसभा चुनाव में मतदान का अधिकार लोगों को देने के लिए आयोग ने नामांकन […]
रांची : भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची को लगातार अपडेट करता रहता है. मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है. अंतिम सूची प्रकाशन के बाद अब सप्लीमेंटरी सूची भी प्रकाशित करने का नियम बनाया गया है. लोकसभा चुनाव में मतदान का अधिकार लोगों को देने के लिए आयोग ने नामांकन की तिथि से सात दिन पहले तक सूची अपडेट करने का फैसला लिया है. यानी, नामांकन के सात दिन पूर्व तक मतदाता सूची में नाम दर्ज या सुधार किया जा सकता है.
सप्लीमेंटरी सूची बनेगी : मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक में अगर आपका नाम दर्ज नहीं है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है. आयोग से निर्देश प्राप्त होने के बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है. चुनाव के पूर्व नयी मतदाता सूची का प्रकाशन सप्लीमेंटरी सूची के रूप में किया जा सकेगा.
सप्लीमेंटरी सूची में शामिल मतदाता चुनाव में वाेट दे सकेंगे. सूची में नाम दर्ज कराने व सुधार कराने के लिए चुनाव आयोग लगातार कैंप लगा रहा है. जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के नेतृत्व में शिविरों का आयोजन कर और जागरूकता अभियान चला कर लोगों को मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.
कैसे करें आवेदन
मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाएं. साइट खुलते ही फॉर्म-6, 6 ए, 7, 7 ए व फॉर्म 8 से संबंधित बॉक्स आयेगा. आपको अपना नाम दर्ज कराना है, तो फॉर्म-6 वाले बॉक्स में क्रशर ले जाकर क्लिक करें या मतदाता सूची में सुधार करना है, तो फॉर्म 8 में क्रशर को ले जाकर क्लिक करें. क्लिक करते ही वह बॉक्स खुल जायेगा और संबंधित आवेदन का फॉर्मेट दिखायी देगा. आवेदन भरें और फिर उसे सबमिट कर दें.
सबमिट करते ही आपका आवेदन संबंधित जिले को चला जायेगा. उसके बाद मतदाता सूची को अपडेट कर नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. चुनाव के पूर्व सप्लीमेंटरी मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा. सप्लीमेंटरी सूची बूथों पर उपलब्ध होगी. सूची में जिसका नाम दर्ज होगा, वही मतदान का अधिकारी होगा.
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