भ्रष्टाचार के मामले में सजा के खिलाफ शरीफ परिवार ने अपील दायर की

इस्लामाबाद : जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद ने भ्रष्टाचार के एक मामले में फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को अलग-अलग अपील दायर की और जमानत की मांग की. मीडिया में ऐसी खबर आयी है. शरीफ (68) और उनकी बेटी मरियम (44) को गत शुक्रवार […]

इस्लामाबाद : जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद ने भ्रष्टाचार के एक मामले में फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को अलग-अलग अपील दायर की और जमानत की मांग की. मीडिया में ऐसी खबर आयी है.

शरीफ (68) और उनकी बेटी मरियम (44) को गत शुक्रवार को लंदन से लाहौर पहुंचने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. उससे पहले एक जवाबदेही अदालत ने उन्हें लंदन में चार आलीशान फ्लैटों पर उनके परिवार के स्वामित्व को लेकर दोषी पाया था. डॉन न्यूज की खबर है कि तीनों अभियुक्तों के वकीलों ने अपने मुवक्किलों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में सात अलग-अलग अपीलें दायर कीं. शरीफ की ओर से तीन और मरियम एवं सफदर की ओर से दो दो अपीलें दायर की गयी हैं. खबर के अनुसार अपील में एवेनफिल्ड मामले के फैसले में कानूनी त्रुटियां होने की बात कहते हुए इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के फैसले को अयोग्य ठहराये जाने की दरख्वास्त की गयी है. इसके अलावा तीनों दोषियों की रिहाई की मांग भी कही गयी है.

अखबार के मुताबिक भ्रष्टाचार के अन्य दो मामलों की सुनवाई अडियाला जेल परिसर में किये जाने के खिलाफ भी अपील दायर की गयी है. अन्य एक अपील में मामले को दूसरी जवाबदेही अदालत में स्थानांतरित करने की मांग भी की गयी. बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी है कि जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर मामले के कई पहलुओं पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय रख चुके हैं. ऐसी ही एक अपील पहले भी दायर की गयी थी और अदालत ने प्रासंगिक उच्च न्यायालय में मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था. लेकिन, यह ज्ञात नहीं है कि कब इन अपीलों पर सुनवाई होगी.

गौरतलब है कि इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को दस साल की कैद सुनायी थी और उन पर 80 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया था. उनकी बेटी को सात साल की कारावास की सजा सुनायी गयी थी और उन पर दो लाख पाउंड का जुर्माना लगाया गया था. शरीफ के दामाद को एक साल की कैद की सजा सुनायी गयी.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >